खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिला उपभोक्ता विभाग प्रतिपोषण फोरम ने रिलायंस कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों के वेतन भविष्यनिधि में हुई गडबडियों के मामले में फोरम ने 1 लाख 78 हजार 972 रूपये की अदायगी के आदेश किये है । इस संदर्भ में कुर्की के आदेश दिये है।
कर्मचारियो के अधिवक्ता हर्ष शर्मा ने बताया की आदेश अनुसार फोरम द्वारा 29 मई 2013 को संस्थान में कार्यरत आवेदक गण द्वारा परिवाद दायर किया गया था इसके अंतिम आदेश में निष्पादन कर अंतिम आदेश दिये गये। आदेश अनुसार रिलायंस कंपनी को कुर्की के पूर्व कई नोटिस जारी किये गये थे उक्त नोटिसो को कंपनी के द्वारा लेने से इंकार कर दिया था।
फोरम ने यह पाया कि रिलायंस मिडिया वर्क्स लिमिटेड के स्वतः की संपत्ति ही कुर्की योग्य है अतः कंपनी को 7 प्रकरणो में ब्याज सहित 1 लाख 78 हजार 972 रूपये अदायगी के आदेश दिये गये है।
फोरम के आदेश के बाद कंपनी की संपत्ति को कुर्की कर आदेश अनुसार कम्पनी के सुपुर्द नामे पर कंपनी को दे दिये है अगर कंपनी के द्वारा इस रकम का भुगतान नही किया जाता है तो संपत्ति की नीलामी की जावेगी।
यह है मामला
कर्मचारियो के अधिवक्ता हर्ष शर्मा के अनुसार बिग सिनेमा के कुछ कर्मचारियो को जब नौकरी पर रखा गया था उस समय लारेन कम्पनी ने रिलायंस कम्पनी के माध्यम से कर्मचारियो की भर्ती कि थी लारेन कम्पनी ने भविष्य निधि के फार्म भी जमा किये और कर्मचारियो को भविष्य निधि जमा होने की बात कही यही नहीं उन्हें नंबर भी दिए गए लेकिन जब कर्मचारियो ने अपना नंबर कर्मचारी भविष्य निधि की साईट पर सर्च किया तो पता चला नंबर फजी है| इस पर रिलायंस कंपनी ने तर्क दिया की भर्ती उन्होंने नहीं की थी लेकिन फोरम ने माना की रिलायंस कंपनी ही कर्मचारीओ की भविष्य निधि के लिए जिम्मेदार है|