ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने एक मुकदमे में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस का जबाब नहीं देने पर 5 हजार रूपये का हर्जाना (कास्ट) लगाया है।
जस्टिस जीडी सक्सेना की एकल पीठ ने दो बार नोटिस जारी किये जाने के बाद भी शासन पक्ष द्वारा गंभीरता न दिखाने पर यह कास्ट लगाई है, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड़ की ओर से यह याचिका दायर की गई है, कोर्ट ने हर्जाने की राशि हाईकोर्ट की एड्वोकेट वार लाइब्रेरी में जमा कराने के निर्देश दिये हैं।