ग्वालियर। हाईकोर्ट के आदेश के बाबजूद सोड़ा के नाम पर शराब का विज्ञापन करने वाली कंपनियों और अभिनेताओं के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने पर ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ ने प्रमुख सचिव आरके स्वाई, एसपी संतोष कुमार सिंह और इन्दरगंज थाना प्रभारी अमरसिंह सिकरवार को अवमानना नोटिस जारी किया है।
तीनों से 6 सप्ताह के अंदर जबाब तलब किया गया है। जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस जीडी सक्सेना की युगलपीठ ने याची अशोक सिंह भदौरिया की ओर से दायर अवमानना याचिका पर यह नोटिस जारी की है। याची की ओर से अधिवक्ता अवधेशसिंह भदौरिया ने कोर्ट को बताया कि म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 23-ए के तहत प्रदेश में शराब के प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है दूसरी ओर कई शराब कंपनियाँ टी.वी. चैनलों, अखवारों और होर्डिंग लगाकर सोड़ा और साफ्ट ड्रिंक के नाम पर शराब के ब्राण्डों को प्रचार कर रही हैं। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने और ऐसे विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं और दोषी कंपनियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. करने के आदेश दिये हैं।