अतिक्रमण पर हाईकोर्ट: नोटिस दो, पक्ष सुनो और फिर कार्यवाही

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रसूलाबाद स्थित प्राचीन माता मंदिर के पास हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस जीडी सक्सेना की युगलपीठ ने स्थानीय निवासी बद्रीप्रसाद वर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम पहले सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी करें। इसके बाद उनका पक्ष सुने। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें।
500 साल पुराना है मंदिर - याची ने कोर्ट को बताया कि रसूलाबाद में माता का मंदिर करीब 500 साल पुराना है यहां सरकारी भूमि पर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हो रहा है।

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