भोपाल। कमिश्नर भोपाल संभाग एस.बी.सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2013 के दृष्टिगत जिले में दो अधिकारियों के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कमिश्नर भोपाल संभाग श्री सिंह द्वारा जारी निलंबन आदेश में सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल पी.के.सक्सेना और सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल हेमन्त कश्यप को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के चलते निलंबित किया गया है।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल ने संभागायुक्त को अवगत कराया कि सहायक यंत्री श्री सक्सेना और श्री कश्यप ने 7 अक्टूबर,13 को समरधा ग्राम कलियासोत लिबर्टी कालोनी में नलकूप का खनन करवा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री सक्सेना और श्री कश्यप द्वारा किया गया आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के विपरीत होकर दण्डनीय है। इन दोनों अधिकारियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन दोनों अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय कन्ट्रोल रूम भोपाल रहेगा।