नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) व दो अन्य लोगों ने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। आप का कहना है कि उनके प्रशंसक अपनी इच्छा से उनके पोस्टर अपने घरों पर लगाते हैं। जिन्हें हटाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस तरह के आरोप अन्य दो याचिकाकर्ताओं ने भी लगाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना व न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने उक्त याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस व चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के लिए कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
आप व दो अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील प्रशात भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग व दिल्ली पुलिस डिफेसमेंट आफ प्रापर्टी एक्ट एवं अन्य कानून का इस्तेमाल कर आप के पोस्टरों को हटा रही है। ऐसा करके उनके अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए कैंपेन का समय शुरू होने से पहले पुलिस की इस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए।