ग्वालियर। दतिया के विधायक और मप्र के विधि विधायी मंत्री डाॅ0 नरोत्तम मिश्र को उच्च न्यायालय ग्वालियर की खण्डपीठ से राहत मिली है। चुनाव आयोग में पेशी पर जाना पड़ेगा।
जस्टिस एसके गंगेले एवं जस्टिस जी.डी. सक्सेना की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक शंकर राव चव्हाण के मामले में दिये निर्णय के परिप्रेक्ष में कहा कि चुनाव आयोग पेड न्यूज एवं चुनावी खर्च को लेकर जांच तो कर सकता है, उस पर कार्यवाही (पद से अयोग्य) नहीं करेगा। युगल पीठ ने कहा कि यह निर्णय अंतिम नहीं हैं, यह अपील करने वाले अधिकार को खत्म नहीं कर सकेगा। यह अभी अंतरिम आॅर्डर है चुनाव आयोग के अंतिम निर्णय पर स्थगन रहेगा।
नरोत्तम मिश्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद भारद्वाज का कहना है कि चुनाव आयोग पद से अयोग्य करने की कार्यवाही नहीं कर सकेगा। चुनाव आयोग के अधिवक्ता डी.के. कटारे का कहना है कि चुनाव आयोग जांच कर सकता है। वहीं राजेन्द्र भारती की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया का कहना है कि पेड न्यूज एवं गलत खर्च को लेकर याचिका लगाई थी, उस पर जांच तो होगी ही। फिलहाल नरोत्तम मिश्र को राहत मिली है।