भोपाल। आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी अपने वाहनों में सिर्फ लाउड स्पीकर लगा कर ही प्रचार कर सकेंगे। प्रचार वाहनों में डीजे या अन्य साधन से प्रचार किए जाने पर सख्ती से पाबंदी रहेगी।
अगर डीजे से प्रचार करते वाहन मिलता है तो डीजे के साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। यह निर्देश बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी करते हुए कहा है कि प्रचार वाहन की अनुमति लेना भी आवश्यक होगा। साथ ही होटल व लॉज संचलाकों को रोजाना ठहरने वालों की जानकारी देने की हिदायत दी गई है। इध मकान मालिकों को किराएदारों की पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस थानों को देने के निर्देश दिए गए हैं।