एक प्रत्याशी को प्रचार के लिए मिलेंगे मात्र 10 होर्डिंग्स

गुना। राष्टय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को प्रत्येक विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए 10 होर्डिंग्स मिलेंगे। वहीं होर्डिंग्स पर लिखी जाने वाली सामग्री के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही होर्डिंग्स लगाया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग से आई नई गाइडलाइन के बाद राष्टय स्तर के राजनीतिक दलों को इसकी सूचना देने का काम शुरू हो गया है। अवैध होर्डिंग्स पर नहीं लगाए जा सकेंगे बैनर विधानसभा चुनाव के दौरान राष्टय राजनीतिक दलों सहित क्षेत्रीय दलों एवं निदर्लीय प्रत्याशियों द्वारा होर्डिंग्स के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नीति निर्धारित की गई है। 

प्रत्याशी केवल नगरपालिका में रजिस्टर्ड होर्डिंग्स पर ही अपनी चुनाव सामग्री लगा सकेंगे। बताया जाता है कि चुनाव प्रचार के लिए 50 प्रतिशत होर्डिंग्स खाली रखने निर्देश भी दिए गए हैं। अवैध होर्डिंग्स पर चुनाव सामग्री लगाने पर सख्ती से रोक भी लगाई गई है। अन्य को भी मिलेंगे होर्डिंग्स शहर में अगर 50 खाली होर्डिंग्स हैं। उन्हें राष्टय दल के लिए 30 व अन्य दलों के लिए 20 होर्डिंग्स खाली रखने के लिए कहा गया है।


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