भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों को एक जुलाई 2013 से 10 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अब उनकी पेंशन राहत 90 प्रतिशत हो गई है। अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत दी जाएगी।
यह आदेश अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए अनुकम्पा भत्ते पर भी महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को यह महँगाई राहत दी जाएगी।
ऐसे मामलों में, जहाँ पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त या पुनर्नियुक्त है, पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है तथा उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा जाता है तो ऐसे प्रकरणों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत करवाया है उन्हें महँगाई भत्ता उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व) पर देय होगा। यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिन्होंने उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/ मण्डलों/ निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो नियमानुसार पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।