भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश की शिक्षा गारंटी शालाओं में काम कर रहे गुरुजियों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 बनाए जाने की पात्रता प्रदान कर दी है। इसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। गुरुजियों को संविदा शिक्षक बनने के बाद 3 साल के भीतर डीएड करना होगा। इसके बाद ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उन्हें अध्यापक संवर्ग में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।
वन विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों को पुलिस के समान वर्दी धुलाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के कर्मचारियों के मानदेय में 25 फीसदी वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में मरीजों को अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां और इलाज के लिए उपकरण उपलब्ध कराने मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवाएं कार्पोरेशन के गठन और कोल ब्लाक आवंटन करने आदर्श कोल सप्लाई अनुबंध नीति को मंजूरी प्रदान कर दी।
राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान मद की वार्षिक सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने को मंजूरी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में एक लाख रुपए तक के लिखित पर स्टांप शुल्क से छूट। सा सन पावर लिमिटेड को 37.3 एकड़ भूमि आवंटित। इसके साथ ही नर्मदा- क्षिप्रा मालवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई। कुल 2375 करोड़ रुपये लागत की परियोजना से शुरुआत में इंदौर और उ\'जैन जिले के 153 गांव की 50 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।