भोपाल। राज्य शासन द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध के आदेश जारी किया गया है।
जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप समय-समय पर देय वेतनमान एवं महँगाई-भत्ता निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन संकल्प पारित कर जिला एवं जनपद पंचायतें स्वीकृत कर सकती हैं। तदनुसार जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को वेतनमान एवं महँगाई भत्ता का भुगतान करने के लिये वे सभी शर्तें लागू रहेंगी जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला एवं जनपद पंचायतों को इस मद के लिये कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।