रतलाम। दहेज़ के लिए शादी के बाद से ही बहु को प्रताड़ित किये जाने और मांग पूरी नहीं करने पर कुए में डुबोकर मार देने की घटना घटित हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बखतगढ़ जिला धर निवासी सत्यनारायण जाट ने अपनी पुत्री बुलबुल का विवाह ३० अप्रैल २०१२ को पंचेड जिला रतलाम निवासी गोपाल जाट से किया। गरीब पिता ने अपनी हैसियत से बढकर बेटी को दान दहेज़ दिया। शादी के बाद से ही रुपयों की मांग की जाने लगी ससुर नंदराम ने लड़की के पिता से हार्वेस्टर लाने के लिए ५ लाख रु की मांग की जमी गोपाल ने १ लाख रु मोटर साइकिल और अन्य सामान खरीदने के लिए मांगे। लड़की के पिता पर दबाव बनाने के लिए बुलबुल को पिता के घर छोड़ गए। ८-१० दिन बाद दिनांक २३ जुलाई २०१३ को जमाई गोपाल बखतगढ़ आया और लड़की बुलबुल को अपने घर पंचेड ले गया।
अगले दिन सुबह २४ जुले २०१३ को सुबह ८:४७ पर बुलबुल ने अपनी माँ सुगनाबाई को फ़ोन लगाकर अपने ऊपर हो रही प्रताड़ना की जानकारी दी और बात करते करते फ़ोन कट गया। लड़की के रोने और अचानक फ़ोन कट जाने पर पिता सत्यनारायण ने ८:५३ पर फोन लगाया तो फ़ोन ससुर नंदराम ने उठाया और बात चित में कहा की वो बुलबुल अपनी जेठानी पारवती के साथ कुएपर गई है। ९:८ मिनिट पर फ़ोन लगाया तो जमी गोपाल ने रिसीव किया और कहा की में तो दोस्त के यहाँ था और वह खेत पर गई है। ९:१८ मिनिट पर जमाई गोपाल ने फ़ोन लगाकर कहा की वह खेत पर नहीं मिल रही है और १०:५३ पर खबर मिली की वह कुए में डूब कर मर गई है ! लड़की के भाई ओमप्रकाश के मोबाइल से बाते हुई और ऑटो कॉल रिकॉर्डर एक्टिव होने के कारन हर कॉल रिकॉर्ड हो गया। लड़की के पिता सत्यनारायण ने कहा की बुलबुल को तैरते आता था और बरसात में लबालब भरे हुए कुए में वो डूब नहीं सकती। रुपयों की मांग पूरी नहीं करने पर मेरी लड़की को योजनाबद्ध तरीके से को डुबोकर मारा है।
नामली थाने में सत्यनारायण और भाई ओमप्रकाश के कथन पर रिपोर्ट लिखी है। सत्यनारायण का आरोप है की नामली थाने में रिपोर्ट में लिखा है के दहेज़ के लिए प्रताड़ित करने पर वह कुए में कूद गई। जबकि हमने हत्या की बात कही थी पुलिस ने एक वाक्य में हत्या को आत्म हत्या में बदल दिया है। शव परिक्षण रिपोर्ट में बुलबुल की मौत पानी में डूबने से बताई गई है। बुलबुल गर्भवती थी उसे ४-५ माह का गर्भ था। गर्भस्त शिशु मेल था। नामली पुलिस ने बुलबुल के पति गोपाल ससुर नंदराम सास पुष्पा बाई जेठ संजय और जेठानी पारवती के खिलाफ धारा ३०४ बी और ३१६ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। लड़की के पिता सत्यनारायण ने पुलिस द्वारा रिपोर्ट में कथन हेर फेर कर लिखने प्रकरण की सही विवेचना नहीं करने की शिकायत पुलिस महानिदेशक
और राज्य मानवाधिकार आयोग से की है।
इन्द्रजीतसिंह नाथावत
बखतगढ़ 9179348167