भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज पूर्ववित्त मंत्री राघवजी को जमानत देकर राहत प्रदान की। उन्हे 1 लाख रुपए के मुचलके पर मुक्त किया गया है।
सनद रहे कि पूर्ववित्त मंत्री राघवजी पर मंत्री रहते हुए अपने नौकर के साथ अप्राकृतिक सेक्स का आरोप है एवं फरियादी सहित मध्यप्रदेश पुलिस की आपत्ति थी कि यदि उन्हें जमानत दे दी जाती है तो वो मामले को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे।
इधर राघवजी के वकील ने उनके बीमार होने एवं आयु का हवाला देते हुए न्यायालय से जमानत की मांग की थी। इस ममले में हाईकोर्ट जबलपुर में आज सुबह ही सुनवाई हो गई थी परंतु न्यायालय ने शाम तक के लिए निर्णय सुरक्षित कर लिया था। शाम को उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे देने का निर्णय लिया गया।
न्यायधीश बी. के. कौशल की एकल पीठ ने राघवजी की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए. इसके पहले भोपाल की एक अदालत में राघवजी के जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया था. राघवजी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में पेश किए गए जमानत आवेदन में उम्र और बीमारियों के मद्देनजर जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया था. भोपाल के हबीबगंज थाना पुलिस ने लगभग डेढ़ माह पहले गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. तबसे वह जेल में ही है.