भोपाल। नौकर के साथ अप्राकृतिक कृत्य के मामले में आरोपी पूर्व वित्तमंत्री राघवजी की दोबारा से मेडिकल जांच कराने संबंधी अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। सीजेएम एसके पांडे ने बुधवार को उक्त आदेश देते हुए पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल जांच को सही ठहराया। राघवजी द्वारा पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल जांच की रिपोर्ट कॉपी दिए जाने संबंधी अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि राघवजी को 9 जुलाई, 2013 को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी मेडिकल जांच मेडिकल बोर्ड डायरेक्टर की देखरेख में हुई थी। उस समय राघवजी द्वारा किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। उनकी जिन डॉक्टरों ने जांच की थी वे सक्षम विशेषज्ञ हैं।
अदालत ने दूसरी अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल जांच रिपोर्ट पुलिस मामले के चालान के साथ पेश करेगी। चालान की कॉपी आरोपी को भी प्राप्त होगी, जिसमें पुलिस की मेडिकल जांच रिपोर्ट संलग्न होगी। इसलिए वर्तमान में मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी दिया जाना उचित नहीं है।
उल्लेखनीय है कि राघवजी की ओर से 22 जुलाई को अदालत में अर्जी पेश करते हुए कहा गया था कि पुलिस के दबाव में डॉक्टरों ने उनकी गलत मेडिकल जांच रिपोर्ट बनाई है।
उन्होंने निवेदन किया था कि वे दोबार अदालत की निगरानी में मेडिकल बोर्ड से अपनी मेडिकल जांच कराना चाहते हैं। अदालत में मामला पूर्व से ही 19 अगस्त को सुनवाई के लिए नियत है।