अवैध लालबत्ती वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाइए: सुप्रीमकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। लाल बत्ती और सायरन के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के अलावा फायर, पुलिस, ऐम्बुलेंस और आर्मी की गाड़ियों पर लाल बत्ती की बात समझ में तो आती है लेकिन बाकी लोगों को सरकार लाल बत्ती क्यों लगाने दे रही है?

कोर्ट ने कहा कि इस देश में दो तरह की नागरिकता नहीं चलेगी। आम आदमी को अवैध लाल बत्ती और सायरन से परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार को इस मामले की फिर सुनवाई करेगा और तब तक केंद्र सरकार से इस मामले पर काम करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक शख्स की याचिका पर सोमवार को इस मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस जीएस सिंघवी की बेंच ने कहा कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब आप सड़क पर होते हैं तो बगल से सायरन बजाती गाड़ियां तेजी से निकल जाती हैं। कुछ लोग इस तरह कानून को तोड़ते हैं। सरकार यह तय करे कि कैसे इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगे?

कोर्ट ने कहा कि अगर इन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा तो वे लोग ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अदालत में केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि हम भारी जुर्माना लगाने के बारे में एकमत हैं।


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