इंदौर। अब हर किसी कार पर सायरन दिखाई नहीं देगा और हर बत्तीवाली कार सायरन का उपयोग भी नहीं कर पाएगी। शासन ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दीं हैं और अपात्र वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी।
मध्यप्रदेश शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी मंत्री या नेता के आगमन या रवानगी के समय पायलेटिंग के दौरान हूटर का उपयोग नहीं होगा। फिर चाहे वह गृहमंत्री हो या किसी अन्य विभाग का मंत्री। अगर अपात्र लोगों की गाड़ी से सायरन या हूटर बजता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शहर में गाड़ियों के ऊपर लगने वाले सायरन या हूटर लगाना एक तरह से स्टेट्स सिंबल बन गया है। जिसका पात्र और अपात्र लोग खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी गाड़ियों में ऐसे हूटर लगा रखे हैं जिसका उपयोग वे स्वयं या ड्राइवर हॉर्न के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब शासन ने सख्ती के साथ इस व्यवस्था को बंद कर दिया है। केवल जिन प्रमुख लोगों को पात्रता है उन्हीं के आने-जाने के समय हूटर या सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा तीन अन्य विभागों को भी इसकी पात्रता दी गई है।
गाड़ी जब्त कर लगाएंगे जुर्माना इस संबंध में एडीशनल एसपी ट्रैफिक अंजना तिवारी ने बताया कि आईजी ने निर्देशित किया है कि अगर अपात्र लोगों द्वारा हूटर का उपयोग किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई के तहत गाड़ी जब्त होगी और 3 हजार रुपए का दंड वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में टैÑफिक पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ जल्द ही अभियान शुरू किया जा रहा है।