मध्यप्रदेश में मनरेगा के जरिए कपिलधारा योजना का लाभ एक एकड़ तक की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले प्रदेश के लाखों छोटे किसानं को मिल सकेगा।
योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार, इंदिरा आवास हितग्राही, भूमि सुधार हितग्राही, लघु एवं सीमांत कृषक एवं वनाधिकार हक पट्टाधारी को अब व्यापकता से हासिल होगा।
राज्य शासन ने महात्मा गाँधी नरेगा-कपिलधारा उपयोजना से निर्धन वर्ग के छोटे कृषकों को स्थाई आजीविका का संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ ही कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नये निर्देश जारी किये हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की पहल पर कपिलधारा उपयोजना से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कृषि जोत की सीमा एक हेक्टेयर से घटाकर एक एकड़ कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि कपिलधारा उपयोजना के जरिये अब तक 2 लाख 75 हजार से अधिक हितग्राही को लाभान्वित किया जाकर उन्हें आजीविका का स्थाई संसाधन उपलब्ध करवाया गया है। इस योजना से प्रदेश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई है।