अवैध कॉलोनियों को वैध कराना है तो चुकाना होगा दो गुना हस्तांतरण शुल्क

भोपाल। निजी और अवैध कॉलोनियों को वैध करके नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए पॉलिसी मैटर तैयार हो गया है। इसके तहत कॉलोनियों में न्यूनतम विकास कार्य के साथ ही नगर निगम को हस्तांतरण पर देय राशि तय होगी। इसके साथ ही संपत्ति के हस्तांतरण पर भी अब दो गुना शुल्क चुकाना होगा।

महापौर कृष्णा गौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को महापौर परिषद की बैठक में कॉलोनियों के हस्तांतरण संबंधी पॉलिसी मैटर को हरी झंडी दिखाई गई। अभी तक कॉलोनियों के हस्तांतरण संबंधी कोई नीति निर्धारित नहीं होने से विकास कार्य करवाए जाने के लिए संभावित राशि जमा करवाने के बाद कॉलोनी का हस्तांतरण हो जाता था। 

इससे बाद में विकास कार्य करवाने में राशि कम पड़ने के साथ ही कॉलोनी की वैधानिकता को लेकर अन्य कई परेशानियां होती थी। एमआईसी से पारित होने के बाद अब इस पॉलिसी मैटर को नगर निगम परिषद की बैठक में रायशुमारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल शहर से लगे हुए रातीबड और नीलबड सहित करीब दर्जनभर गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई गई।

होटल पलाश के सामने बनेगी पार्किंग

होटल पलाश के सामने त्रिस्तरीय ए, बी और सी पार्किंग बनेगी। इसमें ए सेक्टर में सिर्फ न्यू मार्केट के व्यापारियों के वाहनों की ही पार्किंग हो सकेगी। इसी तरह बी सेक्टर में दो पहिया और सी सेक्टर में चार पहिया वाहनों की पार्किंग की जा सकेगी। इसके टेंडर खोलने के बाद एमआईसी ने परिषद की बैठक में फाइनल करवाने के लिए सहमति जताई।

कलेक्टर रेट से होगी वसूली

अब राजधानी में कहीं भी बैनर पोस्टर या होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन करने वालों से कलेक्टर रेट से वसूली होगी। एमआईसी ने तय किया कि जहां पर भी विज्ञापन प्रदर्शित किया जाएगा, उसी स्थान के कलेक्टर रेट के अनुसार शुल्क की वसूली होगी। इसके साथ ही अनधिकृत विज्ञापनों को सख्ती से हटाया जाएगा। इसके साथ ही शहर में करीब दर्जनभर स्थानों पर तहबाजारी और हॉकर्स कॉर्नर का ठेका दिए जाने को फाइनल किया गया।

दोगुना हो गया नामांतरण शुल्क

अब मकान, लैट या दुकान आदि के नामांतरण के लिए दोगुना शुल्क चुकाना होगा। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने से नए फीस स्लैब के अनुसार विधवा महिला को 700 रुपए के बजाय 1000 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह पारिवारिक या पैतिृक संपत्ति पर एक हजार के बजाय दो हजार और सामान्य केटेगिरी की संपत्ति के नामांतरण के लिए दो के बजाय तीन हजार रुपए चुकाने होंगे।
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