तहसीलदार और पटवारी पर मामला दर्ज

राजगढ़। जिले के सारंगपुर के न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रणी भूपेंद्र नकवाल ने कागजों में हेराफेरी कर एक किसान की भूमि दूसरे व्यक्ति के नाम करने वाले तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ  कल मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अभियोजन के अभिभाषक चन्द्रकुमार जैन ने आज बताया की सारंगपुर तहसील के सुल्तानिया ग्राम में राधेश्याम नागर और उसके भाइयो के नाम से भूमि का संयुक्त खाता था जिसे ग्राम के ही राधेश्याम ने पचोर के तत्कालीन तहसीलदार यसवंत कुल्हाड़ा और हल्का क्रमाक 17 के पटवारी लालसिंह भिलाला से सांठगाठ कर राधेश्याम नागर की भूमि को अपने नाम से दर्ज करा ली थी साथ ही फर्जी दस्तावेज लोन  पुस्तिका खाते खसरे की नक़ल भी तैयार करा ली थी।

इसके बाद अलहाबाद बैंक की पचोर शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर एक लाख का लोन ले लिया।  मामले में एक ही नाम का लाभ उठाकर राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से भूमि दूसरे के नाम कर दी गयी थी।

न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रणी भूपेंद्र नकवाल ने पचोर के तत्कालीन तहसीलदार यशवंत कुल्हाड़ा पटवारी लालसिंह भिलाला और किसान राधेश्याम पर अपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए।

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