भोपाल। राज्य शासन ने आज मोटरयान अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मोटरयान तथा यातायात से संबंधित किसी अन्य विधि के अन्य उपबंधों का उल्लंघन करने तथा बिना हेलमेट के वाहन चलाने के संबंध में संशोधन करते हुए आदेश जारी किये हैं।
अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपये का अर्थ दण्ड तथा मोटरयान और यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का अर्थ दण्ड लिया जायेगा।