भोपाल। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को 8 प्रतिशत अतिरिक्त महँगाई राहत एक जनवरी, 2013 के अनुसार दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को पेंशन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम-1980 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन नियमों के और जारी निर्देशों के अनुसार ही वर्तमान में नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के पेंशनरों के समान पेंशन/परिवार पेंशन पर 72 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत दी जा रही थी। आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ महँगाई राहत 80 प्रतिशत हो गई है। पेंशनरों को इसका लाभ एक जनवरी, 2013 से प्राप्त होगा। नगरीय निकायों में पेंशन योजना 1970 से लागू है। समय-समय पर इसमें संशोधन किये गये हैं।