भोपाल। यदि आपकी जेब में 3 हजार रुपए हैं तो शौक से लालबत्ती लगाकर घूमिए, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि 3 हजार का जुर्माना हो जाएगा। हेलमेट पर 100 रुपए का जुर्माना तय करने वाली सरकार ने लालबत्ती पर 3 हजार का जुर्माना तय कर लोगों को लालबत्ती के दुरुपयोग की अप्रत्यक्ष स्वीकृति दे दी है।
राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के तहत लाल/पीली बत्ती के अनाधिकृत उपयोग एवं मप्र मोटरयान नियम,1994 के नियम 185 के उपनियम 4 के भंग के लिये साईन एवं हूटर के अनाधिकृत उपयोग पर संशोधन के जरिये 3 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा परिवहन विभाग ने एक माह बाद कुछ नये प्रावधान प्रभावशील करने हेतु नये संशोधित नियमों का प्रारुप जारी किया है। इसके अनुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या विधानसभा के अध्यक्ष की एस्कोर्टिंग में लगे सुरक्षा वाहन, सेना/पुलिस/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी का वाहन जबकि उनकी अधिकारिता में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये लगा हो, कोई फायर ब्रिगेड वाहन जो आग बुझाने के लिये जा रहा हो एवं एम्बूलेंस वाहन जो किसी गंभीर मरीज को ले जा रहा हो साइरन/हूटर का उपयोग कर सकेगा।
अभी तक सिर्फ फायर ब्रिगेड, एम्बूलेंस तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति एवं जजों को ही साइरन या हूटर के उपयोग की अनुमति है जिसे अब संशोधित किया जा रहा है।
होना क्या चाहिए
अनाधिकृति लाल/पीली बत्ती लगाकर घूम रहे शासकीय कर्मचारी या राजनेता का वाहन जप्त कर लिया जाना चाहिए जो माफीनामे के बाद न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही छोड़ा जाए एवं उसका नंबर बेवसाइट पर अपलोड कर दिया जाना चाहिए, दूसरी बार पकड़े जाने पर यदि सरकारी वाहन है तो वापस ले लिया जाना चाहिए, निजी वाहन है तो राजसात कर लिया जाना चाहिए साथ ही तीन दिन की जेल भी ताकि शेष विभागीय कानूनी कार्रवाई के रास्ते खुल सकें। करोड़ों का गोलमाल करने वालों को महज 3 हजार के जुर्माने से क्या होगा।
