आज हुई कबीनेट मीटिंग के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

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भोपाल। आज राजधानी में हुई शिवराज सरकार की केबीनेट मीटिंग में कई अन्य विषयों पर भी निर्णय हुए जिसमें सीएम आवास मिशन, मंदिर की जमीन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के 6 अस्थाई पद एवं अन्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री आवास मिशन

मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री आवास मिशन में आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार करने का निर्णय लिया। इस पुनरीक्षित लागत में 50 हजार रुपये हितग्राही को बैंक ऋण तथा 50 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये जायेंगे। शेष 20 हजार रुपये हितग्राही स्वयं अपने योगदान के रूप में देगा। यह योगदान नगद, सामग्री, श्रम अथवा संयुक्त रूप में रहेगा। बैंक चाहे तो हितग्राही को उसकी पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर उसे 30 हजार रुपये की सीमा तक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत कर सकेगा। लेकिन अतिरिक्त ऋण स्वीकृति में राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

मंदिर की जमीन

मंत्रि-परिषद् ने शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों को लीज पर न देते हुए पुजारियों के हवाले में रखने तथा आगामी आदेश तक मंदिरों से लगी कृषि भूमि स्थगित रखने के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री के निर्देश का कार्योत्तर अनुमोदन किया। साथ ही शासन संधारित मंदिरों से लगी हुई कृषि भूमि लीज पर न दी जाकर पुजारी के हवाले रखे जाने की अवधि 31 मई 2014 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल का गठन

मंत्रि-परिषद् ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल के गठन का निर्णय लिया। इसमें वित्त, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, कृषि विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव जल संसाधन तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग इसके सचिव होंगे।

मंत्रि-परिषद् ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रगति समीक्षा समिति, परियोजना परीक्षण समिति, साधिकार समिति, राज्य-स्तरीय जल स्रोत उपयोग समिति एवं स्टीयरिंग समिति को भंग करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति के गठन का निर्णय लिया।

समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, वित्त एवं योजना, नर्मदा घाटी और जल संसाधन विभागों के प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता तथा परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना जल संसाधन विभाग सदस्य होंगे। मुख्य अभियंता बोधी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

साधिकार समिति को परियोजना परीक्षण समिति के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। यह जल संसाधन विभाग की मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों को परीक्षण करेगी। समिति द्वारा जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ तक वित्तीय निविदाओं की स्वीकृति दी जायेगी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के 6 पद जून 2014 तक के लिए अस्थाई रूप से सृजन करने का निर्णय लिया। इन पदों का समायोजन वर्ष 2013 एवं 2014 के दौरान उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 65 करोड़ की नगद ऋण सीमा सुविधा प्राप्त करने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने भोपाल में प्रस्तावित वन भवन निर्माण के 86 करोड़ 78 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद् ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेण्डपम्प तकनीशियन को देय मासिक स्थाई यात्रा भत्ता की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि 2 अगस्त 2011 से स्वीकृत की गई है।

मंत्रि-परिषद् ने विमान संचालनालय के लिए 11 स्थाई पद को एक मार्च 2013 से आगामी 5 वर्ष के लिए निरंतर रखने की स्वीकृति दी।


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