विधानसभा का मानसून सत्र: राजधानी में धरना-प्रदर्शन आदि पर रोक

भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत वरवड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के तहत आदेश जारी कर स्कूल, कालेज, शासकीय भवन, अर्द्ध शासकीय भवन, केन्द्र सरकार के कार्यालय और अस्पतालों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों की 200 मीटर परिधि में किसी भी किस्म के प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना, जुलूस और रैली इत्यादि पर पूरी तरह रोक रहेगी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाए जाने के हालातों में संबंधित के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 में निहित प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इन स्थानों पर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से बाधा एवं क्षोभ उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं होती हैं और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!