भोपाल। नर्मदांचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शासन को चुनौती दी थी। हाल ही में हुए हाईकोर्ट के आदेश से अतिथि शिक्षकों के मामले को गंभीरता से लेते हुए राहत प्रदान कर शिक्षा विभाग को आदेशित किया गया है।
जिला अध्यक्ष सादिक खान ने बताया कि याचिका में दो से छह सालों से कार्यरत अनुभवी अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट की युगलपीठ के न्यायमूर्ति जस्टिस एनके मोदी एवं जस्टिस टीके कौशल ने अतिथि शिक्षकों के मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है कि कि अतिथि शिक्षक सक्षम अधिकारी के समक्ष संबंधित दस्तावेज, हाईकोर्ट के आदेशों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। सक्षम अधिकारी निर्धारित अवधि में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के आधार पर निराकरण करें। उच्च न्यायालय के समक्ष हरदा, बैतूल, बालाघाट, होशंगाबाद आदि जिलों के शिक्षकों ने याचिका दायर की थी।