भोपाल। दो महिलाओं के पुलिस कर्मियों पर अनैतिक संबंध बनाने के आरोप को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक एवं सागर के पुलिस अधीक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.के.त्रवेदी की एकल पीठ ने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश जारी किये है। सागर जिले के बीना के रामवार्ड निवासी केसली अहिरवार और आरती अहिरवार की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि वह बीड़ी बनाकर परिवार का भारण-पोषण करती है। बीना पुलिस स्टेशन में पदस्थ आरक्षक उबेस खान और मल सिंह पुलिस की चीता मोबाइल में है।
दोनों अक्सर घर आकर वर्दी का रोब दिखाकर शराब के लिए रुपये की मांग करते है। अनैतिक संबंध बनाने की नीयत से परेशान करते हैं और रात के समय घर आकर दरवाजा खटखटाते हुए गाली-गलौच करते हैं।
बात नही मानने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते है। याचिका में कहा गया कि वे दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवने वह थाने गयीं थीं लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें थाने से भगा दिया गया।
याचिका के अनुसार इस के बाद उन्होंने पूलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री तक को शिकायत भेजी लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
साथ ही उन्होने पुलिस महानिरिक्षक के समक्ष जनसुनवाई के दौरान भी उन्होने शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने उक्त निर्देश जारी किये।