सीहोर। शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज श्री शशि भूषण पाठक ने गैंग रेप के आरोपियों को उम्र कैद और पाँच पाँच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश गुप्ता द्वारा पैरवी की गई। विद्वान न्यायाधीश द्वारा अन्य धाराओं में भी आरोपियों को कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार नसरुल्लागंज थाने के ग्राम मंजाखेड़ी छाप से भीलखेड़ी अपनी सुसराल के लिए जा रही 24 वर्षीय विवाहिता के साथ ग्राम के रघु वारेला, राजाराम वारेला, मंगल वारेला और राधेश्याम वारेला द्वारा जंगल में बारी बारी रेप किया गया। दो दिन तक विवाहिता को अपने कब्जे में रखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कृत्य करने के आरोपियों के खिलाफ नसरुल्लागंज पुलिस द्वारा भादवि की धारा 376 टूजी, भादवि की धारा 345 और 366 का अपराध पंजीबृद्ध किया था।
आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री शशिभूषण पाठक द्वारा दोनों पक्षों और ग्वाहों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को सामूहिक दुष्कृत्य का आरोप दोष सिद्ध पाते हुए भादवि की धारा 376 टूजी में आजीवन कारावास और पाँच पाँच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया इसके अलावा भादवि की धारा 345 में दो दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर अपर लोक अभियोजक राजेश गुप्ता ने पैरवी की।
प्लानिंग के तहत भाई को किया मिसगाइड
सीहोर। गैंगरेप का मुख्य आरोपी रघु वारेला 24 वर्षीय विवाहिता जब 26 नवम्बर 2012 को अपने भाई के साथ मायके से ससुराल भीलखेड़ी जा रही थी तभी रघु वारेला आ गया और उन्हें अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा परिचय होने के कारण भाई बहन दोनों उसके साथ हो लिए पर उन्हें कल्पना नहीं थी कि जिसके साथ जा रहे उसके इरादे ठीक नहीं है, अभियोजन के अनुसार दोनों भाई बहन संकोटा के जंगल के पास पहुंचे तो वहां उन्हें राजाराम वारेला मिल गया जो पीडि़ता के भाई को अपने साथ यह कहकर ले गया कि अभी आते है भाई के जाते ही रघु वारेला द्वारा विवाहिता को जंगल में ले जाया गया जहां पर मंगल वारेला और राधेश्याम वारेला भी आ गए तथा थोड़ी देर बाद राजाराम वारेला उसके भाई को बीच में छोड़ कर आ गया, इन चारों द्वारा विवाहिता के साथ सामूहिक रेप किया गया। दो दिन तक इन लोगों ने उसे जंगल में रखकर अपनी हवस का शिकार बनाया बाद में छोड़कर भाग गए। उम्र कैद के अलावा एक
आरोपी को दस वर्ष का कारावास
सीहोर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज श्री शशिभूषण पाठक ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के अलावा विवाहिता को बहला फुसलाकर अपहरण करने वाले रघु वारेला को भादवि की धारा 366 के अंर्तगत दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी रघु वारेला ही विवाहिता को उसके भाई के साथ ले गया और बाद योजनाबृद्ध तरीके से उसके भाई को राजाराम वारेला के साथ भेज दिया था।