हेयर कटिंग सेलून संचालकों के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना संबंधी दिशा-निर्देश जारी

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भोपाल। प्रदेश में केश शिल्पियों के सम्रग कल्याण एवं पुर्नवास के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना-2013 लागू की गई है। नगरीय क्षेत्रों के केश शिल्पियों के सर्वेक्षण एवं पंजीयन का कार्य 15 जून तक किया जायेगा। सर्वेक्षण के बाद हितग्राहियों को फोटोयुक्त पहचान-पत्र 30 जून तक दिए जायेंगे।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों, आयुक्त नगर निगम एवं स्थानीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिशा-निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में केश शिल्पियों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास में केश शिल्पियों की पंचायत आयोजित की थी। पंचायत में केश शिल्पियों से प्राप्त सुझाव के आधार पर केश शिल्पी कल्याण योजना तैयार कर लागू की गई है।

मध्यप्रदेश में केश सज्जा एक पराम्परागत व्यवसाय के रूप में प्रचलित रहा है। इस व्यवसाय का संचालन समाज का एक वर्ग विशेष करता आ रहा है। इस वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से योजना में कई प्रावधान किए गए हैं।

इसके तहत केश शिल्पियों को व्यवसाय करने के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाने, उनमें कौशल विकास करने, केश शिल्पियों के स्वास्थ्य को बीमा के दायरे में लाने, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध करवाने और छात्रवृत्ति प्रदाय करने जैसे उपाय किए गए हैं। राज्य में 5000 से अधिक आबादी के नगरों में केश शिल्पियों के व्यवसाय के लिए स्थान का चिन्हांकन प्राथमिकता के साथ किया जायेगा। केश शिल्पियों की पत्नी को अधिकतम प्रथम दो प्रसूतियों में लाभ दिलाये जायेंगे। इसके तहत कलेक्टर दर पर 6 सप्ताह की मजदूरी, पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही दो सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि एवं प्रसूति व्यय के लिए 1000 रुपये नगद प्रदान किए जाने के प्रावधान किये गये हैं।

योजना में केश शिल्पियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, कन्याओं के विवाह के लिए सहायता, चिकित्सा सहायता एवं मृत्यु की स्थिति में पंजीबद्ध केश शिल्पी के परिवार को अंत्येष्टि के लिए 2000 रुपये की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। पंजीकृत केश शिल्पियों को जनश्री बीमा के दायरे में लाया जायेगा। इनकी प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वयं जमा करवाई जायेगी। जनश्री बीमा में सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार, दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा स्थाई रूप से अपंगता होने पर 75 हजार रुपये एवं आंशिक रूप से अपंग होने पर 37 हजार 500 रुपये की राशि प्रभावित केश शिल्पी के परिवार को उपलब्ध करवाई जायेगी। शहरी गरीबों के लिए लागू स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पंजीकृत केश शिल्पियों को भी दिलाया जायेगा।

केश शिल्पी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति एवं जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर परिषद और परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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