चुनाव प्रचार में बालमजदूर नहीं चलेंगे: अयोग की चेतावनी

भोपाल। चुनावी रैली, पोस्टर चिपकाने, पर्चियां बांटने जैसे कामों में बच्चों का इस्तेमाल करना राजनीतिक दलों को भारी पडे़गा। निर्वाचन आयोग ने बच्चों द्वारा ऐसे काम करते पाए जाने पर संबंधित दल के खिलाफ कदम उठाने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी [सीईओ] को दिए हैं। उधर, सीईओ ने कलेक्टरों को इस बारे में दलों को बताने के लिए कहा है।

निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले चुनावों में आयोग ने यह देखा है कि दल बच्चों का उपयोग रैली सहित प्रचार के अन्य कार्यो में करते हैं। जबकि, 14 साल से कम के बच्चों से किसी प्रकार का काम नहीं लिया जा सकता है। इसलिए आयोग ने सीईओ को यह निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में बधाों का उपयोग न हो पाए, इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दलों को भी बता दिया जाए कि ऐसा पाए जाने पर उन्हें निर्वाचन आयोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही श्रम कानूनों के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

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