आर्य समाज के खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश, थानों से कहा पालन कराओ

ग्वालियर। आर्य समाज को शादी कराने के सात दिन पहले लड़के-लड़की के माता-पिता को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही संबंधित थाने में भी जानकारी देनी होगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

जस्टिस एनके मोदी ने अपने फैसले में कहा कि आर्य समाज को शादी कराने से पहले लड़के और लड़की से लिखित में मंजूरी लेनी होगी।  साथ ही यह भी तय करना होगा कि शादी के समय लड़के और लड़की की ओर से पांच-पांच परिजन मौजूद रहें। अदालत ने इस आदेश की कॉपी हर थाने में चिपकाने के भी निर्देश दिए हैं।

दरअसल आशीष अग्रवाल ने पत्नी को वापस पाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान लड़की ने कोर्ट में कहा कि आशीष ने उस पर दबाव डालकर आर्यसमाज मंदिर शादी की थी जबकि वह अपने पिता के घर रहना चाहती है।
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