विकलांग बेटी के बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास, मॉ ने दर्ज कराई थी FIR

shailendra gupta
सीहोर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज श्री शशि भूषण पाठक ने गुरुवार को अपनी ही बेटी के साथ रेप करने के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी पिता को एक अन्य धारा में तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए से दंडित किया गया है।

अभियोजन की ओर अतिरिक्त लोकअभियोजक राजेश गुप्ता द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार तहसील मु यालय बुदनी के कोरी मोहल्ला निवासी एक विवाहिता द्वारा अपने 55 वर्षीय पति तुलसी राम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके पति द्वारा अपनी 24 वर्षीय बेटी के साथ रेप किया गया है। घटना 7 मार्च 2011 की रात दस बजे की बताई जाकर इस बात का उल्लेख किया गया था कि आरोपी द्वारा दो बार अपनी ही बेटी के साथ दुष्कृत्य किया गया।

आरोपी की बेटी  विकलांग है उसके साथ दुष्कृत्य किए जाने के बाद उसको जान से मारने की धमकी भी दी जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी तुलसी राम आत्मज प्यारे लाल कोरी के खिलाफ भादवि की धारा 376 तथा भादवि की धारा 506 बी के अंर्तगत प्रकरण कायम कर नसरुल्लागंज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

इस मामले में गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री शशिभूषण पाठक नसरुल्लागंज द्वारा आरोपी पिता को दोष सिद्ध पाते हुए भादवि की धारा 376 के अंर्तगत आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया तथा भादवि की धारा 506 बी में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश श्री शशि भूषण पाठक ने पीडि़त पुत्री के कथनों पर विश्वास करते हुए दुराचारी पिता को सजा सुनाई।

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