गैरतगंज।राकेश गौर। नगर परिषद गैरतगंज की अध्यक्ष श्रीमति जानकी पटेल को प्रदेश शासन ने पद के अयोग्य ठहरा दिया है। शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा श्रीमति पटेल के खिलाफ यह कार्रवाई पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य करने एवं प्रशासकिय नियत्रंण रखने में असफल रहने पर की है।
नगर परिषद गैरतगंज की काग्रेंस समर्थित अध्यक्ष श्रीमति जानकी पटेल के खिलाफ विभिन्न अनियमितताओं से संबंधित शिकायत दिसबंर 2010 में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी जीआर देषमुख द्वारा की गई थी। नगरीय प्रशासन विभाग को उस समय आठ बिन्दुओ पर शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा कई बार सूक्ष्म विवेचना की गई थी तथा अध्यक्ष का पक्ष भी सुना गया। जिसमें अध्यक्ष द्वारा शिकायत बार बिन्दु पर अपना पक्ष भी सुनाया गया परन्तु विभाग द्वारा की गई शिकायती बिन्दुओं पर विवेचना एवं अध्यक्ष के प्रतिवाद उत्तर के बाद विभाग ने शिकायती बिन्दुओं की सिद्धता पाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है।
ये थे शिकायत के बिन्दु
वर्ष 2010 में हुई शिकायत में अध्यक्ष श्रीमति पटेल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर विभिन्न निविदा सूचनाऐं अपने स्वयं के हस्ताक्षर से जारी करने, निविदा प्रपत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करना,सीसी रोड एवं नाली निर्माण संबंधी शिकायत, ट्रेक्टर खरीदी में अनियमितता, विभिन्न वार्डो में स्वयं के हस्ताक्षर से कर्मचारियों की नियुक्तियां करना एवं विभिन्न लोगो को स्वयं के हस्ताक्षर से नोटिस जारी करने इत्यादि के आरोप लगाए गए थे। नगरीय प्रशासन विभाग ने अध्यक्ष के विरूद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की बिन्दूबार जांच की।जांच के इस कार्य में विभाग को तकरीबन ढाई साल का समय लगा।नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसपीएस परिहार द्वारा जारी आदेष के अनुसार जांच की विवेचना में नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमति पटेल को पदीय कर्तव्यों के पालन में लापरवाह तथा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के विपरीत कार्य करने का दोषी पाया गया है। इस कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत अध्यक्ष प्रशासकीय नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हुईं है। अतएव राज्य शासन द्वारा उन्हे म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(क) के अंतर्गत अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित किया जाता है।
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अभी मुझे आदेश की प्रति नही मिली है तथा आदेश मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
श्रीमति जानकी पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष
अध्यक्ष को पद के अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित नगरीय प्रशासन विभाग का आदेष प्राप्त हो गया है। तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
वीरेन्द्र चक्रवर्ती ,मुख्य नगर पालिका अधिकारी गैरतगंज