भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट शालाओं के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त करने के लिए ऑन-लाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एजूकेशन पोर्टल पर आवेदन सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करवायी है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च नियत थी। विभाग के परिपत्र में अनंतिम मान्यता प्राप्त प्राइवेट शालाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्थायी मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इसके बगैर स्कूल का संचालन अवैध माना जाएगा। ऐसे विद्यालयों पर आर्थिक दण्ड सहित वैधानिक कार्यवाही का अधिनियम में प्रावधान है।