सीहोर। मंगलवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती छाया कौल द्वारा बलात्कार और अपहरण के आरोपी युवक को अलग अलग धाराओं में 27 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाए एक साथ चलेगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल शर्मा द्वारा पैरवी की गई ।
अभियोजन के अनुसार 27 अप्रैल 2011 को श्यामपुर चौकी में एक महिला मजदूर ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बेटी लापता है शक पर उसने अपने ही मोहल्लें में रहने वाले नंदकिशोर आत्मज सेवाराम उम्र 21 साल का नाम लिखाया था। पुलिस द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरु की जिसके बाद नाबालिग लड़की को नंदकिशोर के कब्जे से बरामद किया गया था।
श्यामपुर चौकी में पदस्थ आलोक सोनी द्वारा मामले की विवेचना की जाकर आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366 तथा 376 का प्रकरण दर्ज किया गया था। श्यामपुर चौकी में लड़की द्वारा अपने बयान दर्ज कराए गए जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि नंदकिशोर उसे बहलाफुसला कर शादी करने के बहाने ले गया था जहां उसके साथ जबरन दुष्कृत्य किया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती छाया कौल द्वारा भादवि की धारा 363 में सात साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में दस साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 में दस साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तीनों सजा एक साथ चलेगी। पैरवी अपर लोक अभियोजक अनिल शर्मा द्वारा की गई।