भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रदेश के बाहर के निवासियों को भी अधिकतम आयु सीमा में की गई वृद्धि का लाभ मिलेगा और प्रदेश के बाहर के चालीस वर्ष तक की उम्र के रहवासी भी इन परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 नवंबर 2012 को प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई है, लेकिन मप्र लोक सेवा आयोग संशोधित आयु सीमा के अनुसार भर्ती नियमों के संशोधन न होने के कारण प्रदेश के बाहर के निवासियों को बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभ देने को तैयार नहीं था।
इसके चलते विभिन्न विभागों की भर्तियां रूकी हुई हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को पिछले सप्ताह पत्र लिखकर इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे थे।