Ex CS of MP निर्मला बुच ने बिना T&CP के अरेरा में तान दिए स्कूल और हॉस्टल

जबलपुर। भोपाल की कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में नियमों को ताक पर रखकर मप्र शासन की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच को जमीन आवंटित करने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस एसए बोबडे व जस्टिस अजीत सिंह की युगलपीठ ने मामले में राज्य सरकार, हाउसिंग बोर्ड व निर्मला बुच को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को नियत की है। यह मामला निवासी वीके तिवारी की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि गृह निर्माण मंडल ने अरेरा कालोनी में महिला चेतना मंच एनजीओं को करीब 52 हजार 981 वर्ग फिट जमीन नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से आवंटित कर दी, उक्त एनजीओं का संचालन पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच द्वारा किया जाता है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष वर्मा ने पक्ष रखते हुए युगलपीठ को बताया कि पार्क के लिये कालोनी के ई-2 व ई-6 में पार्क के लिये आरक्षित भूमि पर निर्मला बुच द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्कूल व छात्रावासों का निर्माण कराया गया है, जिसकी नगर एवं ग्राम निवेश भोपाल से अनुमति नहीं ली गई है, जो कि अवैधानिक है। बताया गया है कि सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने सभी अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

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