भोपाल। राज्य सरकार ने निलंबित आईएएस अफसर अरविंद-टीनू जोशी की संपत्ति राजसात करने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया है।
अब लोकायुक्त संगठन जल्दी ही विशेष न्यायालय में दोनों अफसरों की संपत्ति राजसात करने अर्जी दाखिल करेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष न्यायालय साधिकार समिति ने इसी माह दोनों निलंबित अफसरों की 22 करोड़ रुपए की दिल्ली और भोपाल स्थित संपत्ति राजसात करने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलने के बाद राज्य शासन ने अनुमति आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अरविंद-टीनू जोशी के खिलाफ वर्ष 2010 में आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए अनुपातहीन संपत्ति बरामद की थी।