मध्यप्रदेश में लोहे पर एंट्री टैक्स पर हाईकोर्ट का स्टे: हाकिम सेल्स कॉर्पोरेशन की याचिका

जबलपुर। दोहरे कर संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रवेश कर पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस अरविंद शरद बोबड़े तथा जस्टिस अजीत सिंह की युगलपीठ ने राज्य सरकार तथा कमर्शियल टै स डिमार्टमेंट के सचिव को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं।

भोपाल की हाकिम सेल्स कॉर्पोरेशन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने छड़ तथा लोहे के एंगल पर प्रवेश कर लगा दिया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार ने पहले से ही वैट लगा रखा है, इसके बावजूद प्रवेश कर लगाए जाने से व्यापारियों को टैक्स की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

दूसरी तरफ देखा जाए तो टै क्स की दोहरी मार की वजह से लोहे के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने राज्य सरकार तथा कमर्शियल टै क्स विभाग के सचिव को नोटिस जारी करते हुए प्रवेश कर पर स्टे दे दिया है।

न्यायालय ने अनावेदकों को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिव ता आदित्य संघी पैरवी कर रहे हैं।

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