श्योपुर। आईएएस सुहैल अख्तर की पूर्व पत्नी शबनम खान द्वारा कलेक्टर ज्ञानेश्वर बी पाटिल पर यौनशोषण के लिए दबाव डालने के मामले में याचिका मंजूर की गई है। कलेक्टर के खिलाफ यह याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट की एकलखंड पीठ के न्यायाधीश सुजत पाल की अदालत ने मंजूर हुई है।
शबनम खान जिला केन्द्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि कलेक्टर ने उनको नौकरी से हटाने के लिए विज्ञप्ति जारी कराई है। इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर सहित पांच अफसरों को नोटिस जारी कर 16 दिन में जवाब भी मांगा है। कुल मिलाकर अब श्योपुर कलेक्टर की मुश्किलें बढ़ गई है।
आईएएस सुहैल अख्तर की पूर्व पत्नी शबनम ने श्योपुर कलेक्टर पर नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। शबनम ने इसकी शिकायत पीएमओ, मानवाधिकार आयोग, प्रदेश के मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक आयोग में की थी। आईएएस की पूर्व का आरोप है कि शिकायत करने के बाद कलेक्टर पाटिल ने उन्हें नौकरी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए जिला शिक्षा केन्द्र में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदस्थ करने के लिए कलेक्टर ने विज्ञप्ति निकलवाई है। कलेक्टर के द्वारा विज्ञप्ति निकाले जाने के बाद शबनम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जहां याचिका में शबनम ने कलेक्टर पर अवैध संबंध बनाने सहित तमाम बातों का उल्लेख किया है।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता शबनम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया गया है। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। मामले में कलेक्टर सहित राज्य शिक्षा केन्द्र के आयुक्त, चंबल संभाग कमिश्नर, जिला पंचायत श्योपुर के सीईओ एवं डीपीसी को नोटिस जारी कर 16 दिन में जवाब भी मांगा गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ग्वालियर के एडवोकेट बीके कटारे और कलेक्टर की ओर से डीबी सिंह पैरवी कर रहे हैं।