झूठी गवाही देने वाली कांग्रेस नेत्री के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने दिए अभियोजन के आदेश

भोपाल। अदालत में झूठी गवाही देने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सरैया की अदालत ने महिला कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तोमर के खिलाफ मामला चलाने के आदेश दिए हैं।

श्रीमती तोमर को अदालत में हाजिर होने के लिए संमंस जारी किए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। अभियोजन के अनुसार, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाहपुरा शाखा में वर्ष 2001 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए लोन घोटाले में अभियुक्त आरएस अय्यर, धर्मेद्र परमार, सुखदेव माखीजा और आरके द्विवेदी आदि के खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सरैया की अदालत में मामला चल रहा था।

इस मामले में सीबीआई ने अभियुक्त द्विवेदी के पास से पेरिस गृह निर्माण समिति की तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तोमर द्वारा हस्ताक्षरित विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) जब्त किया था। इसके लिए उन्हें अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया था। तोमर ने अपने बयान में रजिस्ट्री करने और उस पर खुद का हस्ताक्षर होने से इनकार किया था लेकिन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट और अदालत में दिए कथन में रजिस्ट्री पर प्रतिभा सिंह तोमर के साइन होना बताया था।

अन्य गवाहों ने भी उनके हस्ताक्षर होने की पुष्टि की थी। इस मामले में अदालत ने 26 फरवरी को आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं तोमर को झूठी गवाही देने का आरोपी पाते हुए उनके खिलाफ धारा 191,192 व 211 के तहत मुकदमा चलाए जाने के आदेश जारी किए हैं।

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