महिला के घर घुसकर साड़ी फाड़ने वाले टीआई के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज

सीहोर। थाना प्रभारी द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने के आदेश न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरती आर्य दुबे द्वारा दिए गए है। आरोपी को एसपी के माध्यम से समंस जारी किए गए है प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति की दिनांक पांच अप्रैल तय की गई है।

प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम बिलकिसगंज निवासी 25 वर्षीय विवाहिता द्वारा अपने अभिभाषक जीएम खान के माध्यम से न्याययिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आरती आर्य दुबे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि बिलकिसगंज थाना प्रभारी केके भार्गव की शिकायत पीड़िता पति ने इस आशय से की थी कि आरोपी ने चालीस हजार रुपए रिश्वत के लिए है।

उक्त शिकायत से नाराज होकर थाना प्रभारी केके भार्गव एवं वहां पदस्थ नगर सैनिक देवीसिंह उसके घर पर रात्रि के समय आए और गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं थाना प्रभारी द्वारा बुरी नियत से गाली देते हुए उसके साथ अभद्रता करते हुए साड़ी खींचकर अलग कर दी और जमीन पर गिराकर ब्लाउज फाड़ दिया जिस पर शोर मचाने पर विवाहिता के जेठ आ गए जिन्होंने हाथ पैर जोड़े तब जाकर थाना प्रभारी और नगर सैनिक वहां से गए।

इस मामले की शिकायत थाने में भी की गई पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिस पर 19 मार्च को 2012 को एसपी सीहोर को शिकायत की गई। न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरती आर्य दुबे द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किया गया है कि चूंकि आरोपी केके भार्गव थाना प्रभारी बिलकिसगंज के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 354, 451 भादसं के अंर्तगत प्रथम दृष्टया अभिलेख पर आए धारा 200 और 202 के कथन उपरांत संज्ञान लिया गया है आरोपी वर्तमान में थाना प्रभारी बिलकिसगंज के पद पर पदस्थ है अत: उसे पुलिस अधीक्षक सीहोर के माध्यम से समन्स द्वारा आहूत किया जाए परिवादी द्वारा तीन दिवस के भीतर परिवाद पत्र की प्रतिलिपि सहित विधि अनुसार तलवाना देने पर एसपी सीहोर के माध्यम से आरोपी को समंस जारी हो प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक 5 अप्रैल 13 तय की गई है।

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