भोपाल। प्रदेशभर के साढ़े 82 हजार वकीलों को सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट को छोड़कर शेष अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करते समय तीन माह के लिए काले कोट पहनने की अनिवार्यता से छूट मिल गई है। यह छूट 15 अप्रैल से लागू होगी।
इंदौर बार एसोसिएशन के सचिव गोपाल कचोलिया ने बताया कि इस संबंध में मप्र स्टेट बार काउंसिल ने नया ड्रेसकोड जारी किया है, जो 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान सुप्रमी कोर्ट व हाईकोर्ट को छोड़कर शेष अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों को काला कोट पहनने की बाध्यता नहीं रहेगी। अलबत्ता उन्हें सफेद शर्ट, काला पेंट या सफेद काली धारीदार पेंट व एडवोकेट बेंड जरूर लगाना पड़ेगा।
नए नियम से खासकर उन स्थानों पर वकीलों को काफी राहत मिलेगी, जहां बैठने का स्थान कम है या उन्हें धूप में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है अथवा बिजली की आंख मिचौली से गर्मी का सामना करना पड़ता है। काउंसिल के कार्यकारी सचिव मुकेश मिश्रा ने इसके लिए अधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि हर वर्ष काउंसिल गार्मी में इसके लिए फरमान निकालती है। इस बार भी यह फरमान निकल चुका है और प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों को भेद दिया गया है।