भोपाल। प्रदेश सरकार मप्र अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (एस्मा) में संशोधन करने जा रही है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। सरकार विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के मानदेय एवं सत्कार भत्ते में भी वृद्धि करने जा रही है।
विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों का मानेदय चार हजार से बढ़ाकर 9 हजार तथा उपाध्यक्ष का मानेदय 3 हजार 600 से बढ़ाकर छह हजार किया जा रहा है। अध्यक्ष को 1400 रुपए सत्कार भत्ते में देने के प्रावधान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में सुबह साढ़े 8 बजे होने वाली बैठक में मप्र जल विनियमन विधेयक 2013, ग्राम खटाम्बा देवास की शासकीय भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने तथा ग्राम निधिपुरी 1.80 हेक्टेयर शासकीय भूमि ऊर्जा विभाग को आवंटन करने के प्रस्ताव लाए जाएंगे।
मप्र राज्य खनिज निगम द्वारा कोल ब्लाक के विकास, खनन एवं विक्रय के लिए गठित संयुक्त क्षेत्र कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले ऋण, जल सहायता संगठन के अंतर्गत राज्य स्तर पर कंसलटेंट, एकाउंटेंट एवं डाटा इंट्री आपरेटर जिला स्तर पर, कंसलेंट एवं विकासखंड स्तर पर को-आर्डीनेटर के संविदा पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव हैं। नाबार्ड के सहयोग से शासकीय आईटीआई के भवनों का निर्माण, सामाजिक न्याय विभाग का नया सेटअप तथा आदि प्रस्ताव रखे जाएंगे।