मुरैना। मैं सोमावर की दोपहर कोर्ट रोड से घर के लिए जा रहा था। तभी सामने से तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो देखते ही देखते बहक गई। स्कॉर्पियो ने समूह में जा रहे छह-सात लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद जीप की रफ्तार और तेज हो गई।
दो लोग टक्कर के कारण उछलकर पांच फीट की दूर गिरे। जबकि एक वृद्ध गाड़ी में फंसकर घिसटता चला गया। गाड़ी ने दीवार में टक्कर मार दी। गाड़ी के साथ वृद्ध भी दीवार में धंस गया। यह देखकर मैं वहां से भागा। गाड़ी रफ्तार देखकर लग रहा था कि सड़क पर मौत दौड़ रही है। मैंने तत्काल इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। तब जाकर गाड़ी में फंसे वृद्ध को निकाला जा सका। दिल दहला देने वाले हादसे का आंखों देखा हाल बताया पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी मनोज सिंह सिकरवार ने।
तेज गति से जा रही एक जीप ने सोमवार को सात राहगीरों को टक्कर मारी, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। बाकी चार मौके से डरकर भाग गए। जीप चलाने वाला और उसमें बैठे लोग भी भाग गए।
महिला पार्षद के पति की है जीप
स्कॉर्पियो का नंबर-एमपी 06 सीए 1163 है। इसके मालिक वार्ड पार्षद मुन्नी देवी सिकरवार के पति सुरेश सिकरवार बताए गए हैं। पहले चर्चा चली कि स्कार्पियो को पार्षद के ही नाबालिग बच्चे चला रहे थे। इन्हें कई लोगों ने देखा भी, लेकिन बयान देने कोई नहीं आया। बाद में पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
क्या हैं नियम कानून
- तेज गति वाहन से अगर किसी व्यक्ति को टक्कर लगते-लगते बचे और वह व्यक्ति रिपोर्ट करे तो वाहन पर 500 रुपए का चालान किया जाता है। वाहन ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा आईपीसी की धारा 279, 336 के तहत कायम होता है।
- तेज गति से आ रहे वाहन से अगर किसी को चोट पहुंचे और चोट हल्की लगी हो तो आरोपी वाहन ड्राइवर पर मुकदमा आईपीसी की धारा 337 के तहत कायम होता है।
- तेज गति से आ रहे वाहन से अगर किसी को गंभीर चोट लगे तो आरोपी वहन ड्राइवर पर मुकदमा आईपीसी की धारा 338 के तहत कायम किया जाता है।
- तेज गति से आ रहे वाहन की टक्कर से अगर किसी की मौत हो जाए तो आरोपी वाहन ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा आईपीसी की धारा 304 ए के तहत कायम होता है।
- चारों ही प्रकार के मामलों में वाहन जब्त किया जाता है और उसकी जमानत कोर्ट से ही हो सकती है।
- मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तेज गति से वाहन चलाने वाले के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई कर सकती है।