खबर का असर: डीपीई भी होंगे संविदा शिक्षक के लिए पात्र, नया आदेश जारी

भोपाल। अंतत: भोपालसमाचार.कॉम की खबर का असर हुआ और मध्यप्रदेश के तमाम डीपीई को संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया हेतु योग्य मान लिया गया। इससे पूर्व इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं किया गया था एवं भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

इग्नू द्वारा इस कार्यक्रम को मान्यता दिए जाने के बाद भी इसे राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा था। 20 फरवरी को भोपालसमाचार.कॉम ने इस मामले को गंभीरता से उठाया एवं 28 फरवरी को शासन द्वारा इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया। सनद रहे कि इस समस्या को केवल और केवल भोपालसमाचार.कॉम द्वारा उठाया गया था। 

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव एलएल राजौरिया के हस्ताक्षर से दिनांक 28 फरवरी 2013 को जारी आदेश क्रमांक  F0 01-04-2013/20-1 में सभी कलेक्टर्स, सीईओ जिला पंचायत, नगर निगम के कमिश्नर्स एवं संबंधित अधिकारियों को ​स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 'कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा डीएड एवं समकक्ष डिप्लोमा के संबंध में पृच्छा की है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि डीएड के समकक्ष के सभी प्रारंभिक शिक्षा के डिप्लोमा मान्ए किए जाएं जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' से दिए जाने वाला डीपीई भी सम्मलित है।
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