हाईकोर्ट ने लगाया उमरिया कलेक्टर पर 1000 रुपए का जुर्माना

जबलपुर। हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण में उमरिया कलेक्टर पर एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस केके लाहोटी एवं जस्टिस एमए सिद्दिकी की खंडपीठ ने कहा कि जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को दी जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता को उमरिया से हाईकोर्ट तक स्वयं पैरवी करने आना पड़ता है।

गुरू प्रसाद द्विवेदी ने याचिका दायर कर बताया कि माझोखार स्कूल में दो शिक्षक अनियमितताएं कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल भवन के आसपास अतिक्रमण कर लिया है। पूर्व में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। पूर्व में कोर्ट ने अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 

मामले पर सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसके कश्यप ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत मांगी। कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में अनावेदक को एक और मौका दिया जाता है, लेकिन उसे याचिकाकर्ता को एक हजार रूपए बतौर जुर्माना भुगतान करना होगा। कोर्ट को बताया गया कि उमरिया जिले के कलेक्टर एनएस भटनागर का तबादला हो गया है। 

उनके स्थान पर सुरेन्द्र उपाध्याय की पदस्थापना हुई है। कोर्ट ने नए कलेक्टर को आदेश दिए कि वे स्वयं स्कूल का निरीक्षण करें और देखें कि अतिक्रमण अभी भी काबिज हैं या हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को 8 अप्रैल तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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