फर्जी था समयमान वेतनमान का आदेश, कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

भोपाल। वित्त विभाग ने कहा ​है कि उसकी ओर से 16 अक्टूबर को जारी किया गया समयमान वेतनमान का आदेश फर्जी है एवं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। वित्त विभाग ने यह आदेश जिला मुख्यालयों को दिया है परंतु इस फर्जी आदेश के संदर्भ में अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है।

वित्त विभाग से आई सूचना में लिखा गया है कि कार्यभारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में एक फर्जी परिपत्र 11/1/2008/नियम-4,दिनांक 16-10-2010 राज्य शासन के ध्यान में आया है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परिपत्र पूरी तरह जाली और कपटपूर्ण है। शासन के विभाग इस परिपत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें। इस संबंध में सभी विभाग को वित्त विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश भी दो फरवरी, 2013 को जारी किये गये हैं।

कुल मिलाकर मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ अब नहीं मिलेगा। सवाल यह उठता है कि जब इस मामले में वित्त विभाग को इतनी देर बाद याद क्यों आई एवं 2 फरवरी को आवश्यक निर्देश जारी करने के बाद आज 18 फरवरी को इसे सार्वजनिक क्यों किया गया। उसी समय सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। कहीं यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ सरकार की धोखाधड़ी तो नहीं।

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