विक्रमादित्य कॉलेज के संचालक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

shailendra gupta
भोपाल। लगातार गैरहाजिर रहने पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एनके सत्संगी ने सख्ती दिखाते हुए शिवहरी गायत्री शिक्षा समिति तथा विक्रमादित्य कॉलेज के संचालक अमित साहू के खिलाफ वारंट जारी किये है। इसके साथ ही फोरम ने वारंट तामीली के लिए एसपी को निर्देशित किया है कि यदि अनावेदक अलग-अलग मामलों की 2,15,150 रुपए की रकम जमा करता है तो उसे गिरफ्तार न किया जाए।

प्रकरण के अनुसार वर्ष 2008 के दौरान विक्रमादित्य कॉलेज की ओर से बीएड के लिए दाखिले लिए गए। बडी संख्या में विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूली गई लेकिन आखिरी वक्त पर परीक्षाएं ही नहीं ली गईं। छात्रों को बाद में पता चला कि बीएड के लिए कॉलेज की मान्यता ही नहीं है।

आखिरकार बीएड में प्रवेश लेने वाले कमल स्वरुप शर्मा, रितु जोद्दार, शिखा वर्मा तथा गोविंद शर्मा द्वारा फोरम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। फोरम ने इस मामले में कॉलेज संचालक की लगातार गैरमौजूदगी के कारण गिर फ्तारी वारंट जारी किये है। एसपी को निर्देशित किया गया है कि परिवादी यदि फोरम द्वारा निर्धारित रकम जमा करता है तो उसे गिरफ्तार न किया जाए।

मामले की अगली सुरवाई 1 मार्च को तय की गई है। प्रकरण में परिवादियों की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार जैन तथा पियूष जैन पैरवी कर रहे है।

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