सीएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

भोपाल। जबलपुर में दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई में लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने गोरखपुर सीएसपी राजेश तिवारी के खिलाफ गिर फ्तारी वारंट जारी किए हैं। एडीजे अवधेश कुमार सिंह की कोर्ट ने एसपी को आदेशित किया है कि 5 मार्च तक हर हाल में सीएसपी को अरेस्ट कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

प्रकरण के अनुसार सदर क्षेत्र में 4 दिस बर 2011 को पुलिस ने एक दहेज हत्या संबंधी मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण की विवेचना सीएसपी राजेश तिवारी ने की। न्यायालयीन प्रक्रिया में लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने गुरुवार को सीएसपी के खिलाफ गिर फ्तारी वारंट जारी कर दिए।
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